
जयपुर और राजस्थान में आवासीय ज़मीन खरीदने से पहले JDA अप्रूवल, धारा 90-A कन्वर्जन, रजिस्ट्री दस्तावेज़ और टाइटल चेक की संपूर्ण कानूनी जानकारी।
!ज़रूरी बातें
- 1धारा 90-A कृषि भूमि को कानूनी रूप से आवासीय उपयोग में परिवर्तित करती है
- 2टोकन देने से पहले जमाबंदी और दाखिल खारिज का सत्यापन अनिवार्य है
- 3SVI Infra Solutions द्वारा 100% स्पष्ट टाइटल और उप-पंजीयक कार्यालय में सीधी रजिस्ट्री दी जाती है
राजस्थान में ज़मीन खरीदना सबसे लाभदायक निवेश माना जाता है, लेकिन जयपुर में प्लॉट्स लेते समय JDA अप्रूव्ड, धारा 90-A और खातेदारी ज़मीन जैसे कानूनी शब्दों को समझना खरीदार के लिए बेहद आवश्यक है।
राजस्थान में धारा 90-A कन्वर्जन क्या है?
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि पर सीधे आवासीय प्लॉट नहीं काटे जा सकते। धारा 90-A वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए राजस्व विभाग कृषि भूमि को गैर-कृषि (आवासीय/व्यावसायिक) में परिवर्तित करता है।
प्लॉट खरीदने से पहले कानूनी चेकलिस्ट:
- जमाबंदी और खाता नकल: अपना खाता पोर्टल पर मालिक का नाम और खसरा नंबर चेक करें।
- दाखिल खारिज (Mutation): कन्वर्जन के बाद नाम हस्तांतरण सत्यापित करें।
- नक्शा और सीमांकन: 30-40 फीट चौड़ी सड़कें और प्लॉट्स के पक्के पिलर होने चाहिए।
- भार-मुक्त प्रमाण पत्र (NOC): सुनिश्चित करें कि ज़मीन पर कोई बैंक लोन (KCC) बकाया न हो।
SVI Infra Solutions के साथ 100% सुरक्षित रजिस्ट्री
शिवानी वाटिका 11th जैसे प्रोजेक्ट्स में SVI Infra Solutions द्वारा 100% स्पष्ट टाइटल, धारा 90-A अप्रूवल और उप-पंजीयक कार्यालय में सीधी रजिस्ट्री दी जाती है। अपनी रजिस्ट्री फीस और किस्तों की गणना के लिए हमारे स्टैम्प ड्यूटी एवं ईएमआई कैलकुलेटर का प्रयोग करें।
Legal & Regulatory Cell
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